Haryana Contractual Employee: हरियाणा सरकार ने बचे हुए कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) में पोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद (TVSN Parshad) ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों को आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर सभी डाटा अपलोड करने और कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों (Contractual Employee) को पोर्ट करने को कहा गया है।
जानकारी के मुताबिक, मुख्य सचिव की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि एलिजिबल कांट्रेक्चुअल मैनपावर का 30 अप्रैल 2023 तक का डेटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर अपलोड कर दें और अब मौजूदा मैनपावर की पोर्टिंग के लिए विभागों/बोर्डों और निगमों से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस हिसाब से उन्हें पोर्ट कर दिया जाए।
बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पांच साल से ज्यादा सर्विस वाले कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हस्ताक्षर होने के बाद यह एक्ट 14 अगस्त 2024 से लागू हो गया है। इस अध्यादेश में विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत कांट्रेक्चुअल कर्मचारी या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए कांट्रेक्चुअल कर्मचारी ही जॉब सिक्योरिटी के पात्र होंगे।