भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को लोन से जुड़े कुछ नियमों को सख्त कर दिया है। बैंक ने पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-पीयर टू पीयर लोन प्लेटफॉर्म’ (NBFC-P2P लोन प्लेटफॉर्म) के नियमों को कड़ा कर दिया है। P2P लोन प्लेटफॉर्म लोन लेने वालों को बैंकों या वित्तीय संस्थानों की मध्यस्थता के बिना सीधे कर्जदाताओं से जोड़ते हैं।
RBI के संशोधित मास्टर निर्देश के अनुसार, P2P प्लेटफॉर्म को निवेश उत्पाद के रूप में उधार देने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इनमें सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न, नकद विकल्प जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। इसने यह भी कहा कि NBFC-P2P लोन प्लेटफॉर्म को किसी भी बीमा उत्पाद की बिक्री के लिए ग्राहकों को नहीं लुभाना चाहिए जिसमें लोन बढ़ाने या लोन गारंटी जैसी सुविधाएं शामिल हों।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि जब तक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऋणदाता और उधारकर्ता का मिलान नहीं हो जाता, तब तक कोई भी लोन जारी नहीं किया जाना चाहिए।