मनी लॉन्ड्रिंग केस ED की कार्रवाई पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया बड़ा बयान…कही ये बात

मनी लॉन्ड्रिंग केस ED की कार्रवाई पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया बड़ा बयान...कही ये बात

Haryana News : हरियाणा के पूर्व CM हुड्डा ने ED की कार्रवाई पर दिल्ली में कहा सफाई देते हुए कहा है की ये तो पुराना केस है, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। और जिस FIR में मेरा नाम है वो FIR पुरानी है।

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ED ने वीरवार को पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड (EMAAR) और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की थी।

आरोप है कि पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTCP) के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को, बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था।

6 साल पहले गुड़गांव (Gurugram) में 1,417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोप में CBI ने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के खिलाफ Case दर्ज किया था। Case दर्ज करने के बाद CBI ने हुड्‌डा के रोहतक स्थित घर के अलावा दिल्ली, गुड़गांव (Gurugram), चंडीगढ़ और मोहाली में विभिन्न बिल्डर्स के 20 से ज्यादा परिसरों पर छापे मारे थे।

गुड़गांव (Gurugram) के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितता की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर, 2017 को CBI को सौंपी थी। केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स ईमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।

मानेसर लैंड डील केस में 7 घंटे हुई पूछताछ

इसके अलावा, ED ने भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा से इस साल जनवरी महीने में मानेसर लैंड डील केस में चंडीगढ़ में 7 घंटे पूछताछ की थी। ED ने 2004-07 के दौरान हुए गुरुग्राम (Gurugram) के 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की जांच के सिलसिले में हुड्डा को नोटिस भेजकर ED मुख्यालय बुलाया था।

कम कीमत पर बेचने को हुए मजबूर लोग

मामला अलग-अलग जमीन के मालिकों, आम जनता और हुड्डा के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाई गई।
इससे जमीन मालिकों को अपनी जमीन इन कॉलोनाइजर कंपनियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

साल 2009 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम (Gurugram) के सेक्टर 58 से 63, सेक्टर 65 से 67 की 1417.07 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-4 के तहत अधिसूचना जारी की थी।

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