Suicide news : उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक युवक के खिलाफ दर्ज हुए दहेज और हत्या के आरोप को खारिज करने से इंकार कर दिया है। खबरों की मानें,तो युवक ने कोर्ट में कहा था कि उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत है और उसने केस रद्द करने के लिए उसने याचिका दाखिल की थी। हालांकि, अब युवक के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
दरअसल, प्रयागराज के आदर्श यादव एक युवती के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था और युवती ने सुसाइड कर ली थी। ऐसे में उसके परिजनों ने युवक पर दहेज और हत्या का केस दर्ज कराया था। युवक इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट से कहा कि वो महिला का पति नहीं है और उस पर लगाए गए हत्या और दहेज का केस गलत है। हालांकि,इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने इस मामले में कहा कि भले ही कानूनी तौर पर दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड में दोनों का मौके पर लिव-इन में रहना ही पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसे में कोर्ट ने आरोपी पर दहेज और हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज करना सही ठहराया है और उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।
पहली शादी में नहीं लिया था युवती ने तलाक
खबरों की मानें, तो आरोपी आदर्श ने कोर्ट में जो याचिका दायर की थी। उसने उसमें बताया था कि उसके साथ लिव-इन में रहने वाली युवती पहले से ही शादीशुदा थी और उसने अपने पहले पति को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में दोनों साथ तो रह रहे थे, लेकिन शादी नहीं की थी। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि युवती की ओर से की गई शिकायत में उसके पहले पति से हुए Divorce के सारे सबूत दिए गए हैं.
खबरों की मानें, तो यह मामला साल 2022 का है। यहां शादी के लिए दहेज मांगने से तंग आकर एक युवती सुसाइड कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।