Haryana News-हरियाणा वन विभाग में भर्ती से जुड़ी महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अब वन विभाग में भर्ती के लिए महिलाओं की छाती नहीं नापी जाएगी। रेंजर-डिप्टी रेंजर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए महिलाओं का शारीरिक माप लिया जाता था, जिसमें छाती का नाप भी शामिल था।
बता दें कि पिछले साल जुलाई भर्ती के दौरान वन विभाग में भर्ती के लिए सरकार ने महिला अभ्यर्थियों की छाती का सामान्य आकार आकार 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर छाती की शर्त जोड़ी थी, जिसे विरोध के चलते अब हटा दिया गया है।
भर्ती संबंधी नियमों में किया गया बदलाव
इस संबंध में पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप सी सेवा नियम में भी चेंज किया गया है। अब महिलाओं को पीएमटी के दौरान असहज स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा यानि महिलाओं की छाती का नाप नहीं लिया जाएगा। बता दें सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के मामलों में ये नाप नहीं होगा।
छाती नापने पर विधानसभा में हुआ था हंगामा
दरअसल इस विषय पर विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा हुआ था। महिलाओं की छाती नापे जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और तत्कालीन सीएम मनोहर लाल को खूब घेरा था। पिछले साल जुलाई में वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर और अन्य पदों के लिए महिलाओं के पीएमटी में छाती का नाप लिया गया था। इसी के बाद से कांग्रेस ने हंगामा शुरु कर दिया था।
बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम में बदलाव के आदेश जारी कर दिए थे, जिसमें महिला उम्मीदवारों की छाती का सामान्य आकार 74 सेंटीमीटर या फुलाकर 79 सेंटीमीटर की अनिवार्यता थी। सरकार के इस फैसले से महिला अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलने के आसार है।
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