हरियाणा में पटाखे जलाने के लिए समय-सीमा और नियम हुए तय, पढ़ें पूरी खबर

Haryana News: हरियाणा में दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने के लिए समय-सीमा और नियम तय कर दिए गए हैं।  गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रशासन ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं।

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आदेश के अनुसार 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने निर्देश दिया है कि एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। हालांकि, ग्रीन पटाखों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

दीवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी। चंडीगढ़ में भी दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, और प्रशासन ने 12 स्थानों पर 96 अस्थायी लाइसेंस जारी कर 96 स्टॉल्स की व्यवस्था की है।

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