Haryana News: हरियाणा सरकार ने वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) समाज को बड़ा तोहफा दिया है। 19 साल के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद अब आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ मिल गया है। इससे पहले 2020 से राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्गीकरण का लाभ दिया था, लेकिन सरकारी नौकरियों में यह लाभ 19 साल से बंद था।
अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंचित अनुसूचित जाति वर्ग को सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ प्रदान कर इस वर्ग की पुरानी मांग पूरी की है। इस आरक्षण वर्गीकरण से अब तक लगभग 34 लाख लोग वंचित थे, जिनमें 42 बिरादरियां शामिल हैं।
राज्य में कुल अनुसूचित जाति के लोग 65 लाख हैं, जिनमें से 31 लाख अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी) वर्ग के लोग हैं। इससे पहले, आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से कुछ ही जातियों को मिल पा रहा था, जबकि अन्य जातियां इस वर्गीकरण के कारण वंचित थीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने अब आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया है, जिसके तहत ओएससी और डीएससी वर्ग के लिए 10-10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इस कदम से वंचित अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय और समान अवसर मिलेंगे।