Pension News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 लाख पेंशनभोगियों को दिया बड़ा झटका, जानिए पूरा मामला
Nov 30, 2024, 18:16 IST
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Pension News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के 6 लाख पेंशनभोगियों को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कम्युटेड पेंशन की राशि वसूलने कीचुनौती मामले में याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उनके साथ कोई अन्याय किया गया है। इन टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। सेवानिवृत्ति के 15 साल तक यह राशि वसूली जाती है। याचिकाओं में बताया गया कि नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत कम्युटेड कर सकता है। Pension News याचिकाकर्ताओं ने कहा कि और यह कटौती साढ़े 11 वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा न करते हुए सरकार 15 साल तक पेंशन से यह राशि काट रही है जो पूरी तरह से गलत है। याची ने कहा कि सरकार को इस प्रकार से मनमाने तरीके से ब्याज वसूलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाओं में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में अदालत का दखल ठीक नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता ऐसा साबित करने में नाकाम रहे हैं कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी। Pension News