Haryana Goverment Scheme: हरियाणा सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं, तलाकशुदा और अविवाहित बेटों को पेंशन देने का फैसला किया है।
लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि महिलाओं के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने 12 जून, 2009 को जारी पहले के दिशानिर्देशों में संशोधन करके विकलांग और अविवाहित बेरोजगार बेटों को पेंशन देने की भी घोषणा की है।
सैनी सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन के पात्रता दायरे में शामिल कर लिया है। Haryana Goverment Scheme
इसके साथ ही दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है। करीब 75 फीसदी तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटो को भी यह पेंशन मिलेगी। दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र पेंशन के पात्र होंगे।