Haryana: सरकार की निर्वाह भत्ता योजना के तहत श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। निर्माण श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने मजदूरों के लिए निर्वाह भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ श्रमिकों को साप्ताहिक आधार पर दिया जाता है।
इस योजना के तहत मजदूरों को हर हफ्ते 2539 रुपये का भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों को हस्तांतरित किया जाता है।
कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक को हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
इस योजना के तहत, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी ग्रेप IV मानदंडों के कार्यान्वयन के बाद एनसीआर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के बंद होने के कारण प्रभावित हुए निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
प्रभावित श्रमिकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से निर्वाह भत्ता हस्तांतरित किया जाएगा।
कर्मचारी की मृत्यु के बाद योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
योजना के तहत आवेदन करने की सीमा एक बार होगी। यानी श्रमिक योजना के तहत केवल एक बार आवेदन भेज सकेंगे।
योजना के तहत सदस्यता वर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है।