Haryana Property Rule: हरियाणा के लाल डोरा भू-स्वामियों को अब मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Haryana: लाल डोरा का खामियाजा भुगत रहे शहरों के मकान मालिकों के लिए अब अच्छी खबर है। राज्य सरकार लाल डोरा में भूमि मालिकों को स्वामित्व योनजा का लाभ देने जा रही है। लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह कार्य नगर निगम की जल्द ही गठित होने वाली चार सदस्यीय समितियों को सौंपा जाएगा ताकि वे लाल डोरा की चिन्हित भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों की रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

कमेटी की रिपोर्ट के आधार दिया जाएगा लाभ
इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लाल डोरा में रह रहे लोगों को सरकार की योजना के तहत तय नियम व शर्तों पर लाल डोरा में स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाएगा।

लाल डोरा के भू-स्वामियों को सरकार की योजना का लाभ मिले इसके लिए मंगलवार को निगमायुक्त नीरज ने संज्ञान लिया। निगमायुक्त ने निकाय अधिकारियों के साथ बैठक की।

स्वामित्व स्कीम के लिए जिला नगर आयुक्त ने जिले की सभी नगर परिषद व नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्र में आने वाली लाल डोरे की प्रापर्टी के लिए वार्ड कमेटी के गठन के कार्यों को जल्द पूरा करने के आदेश दिए। वार्ड कमेटी का गठन की जाएंगे। इनमें वार्ड का पार्षद या पूर्व पार्षद चैयरमेन होगा।

नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का एक अधिकारी व दो गणमान्य व्यक्ति उस वार्ड से लिए जाएंगे। चार सदस्यों की यह कमेटी लाल डोरे के अधीन प्रापर्टी की पहचान करने और चिन्हित करने का कार्य करेंगी।

वार्डों में वितरित होगी योजना की सूचना
जिला नगर आयुक्त ने नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली लाल डोरे की संपतियों की 15 दिन के नोटिस प्रकाशित कर लोगों को सूचना देने के बारे में दिशा निर्देश दिए।

इसके साथ उन्होंने प्रापर्टी टैक्स के बिल इसके नोटिस व दावा व आपत्तियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची वार्ड में वितरित करने के लिए आदेशित किया, जहां पर कोई संपत्ति मालिक न मिले वहां पर प्रापर्टी टैक्स का बिल चस्पा करने के लिए आदेश दिए गए।

सार्वजनिक स्थान पंचायत घर या चौपालों में इसके नोटिस चस्पा करवाए जाएंगे ताकि लाभार्थियों तक इसकी जानकारी दी जा सकें। निकाय अधिकारी वार्ड में वितरित किए जाने बिलों, नोटिस व दावा व आपत्तियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची देते समय नोटिस देने वालों के रजिस्टर में जानकारी में एकत्रित करेंगे। जहां पर कोई संपत्ति मालिक नहीं मिलता वहां पर नोटिस चस्पा करके फोटो लेंगे। सूत्रों की माने तो अब लाल डोरा के भू-स्वामियों को संपत्तिप्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

तैयार होगा रजिस्टर
जिला नगर आयुक्त ने अधिकारियों को आदेशित किया कि लाल डोरे में दावा व आपत्तियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा (यूएलबी) की एसओपी फार्मेट-वन के अनुसार ही रजिस्टर तैयार करके ही करें।

ये दावे व आपत्तियों का निपटान 30 दिनों के अंदर करना हैं। इसके पश्चात तैयार लिस्ट को प्रकाशित करवाकर। इसके बारे हाउस में प्रस्ताव पास करवाकर।

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