Haryana News: अपने सपनों का घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अब घर बनाने से पहले पड़ोसी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। दरअसल, गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 मंजिला इमारत के निर्माण के लिए नए मानक तय किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता की ओर से जारी इन मानकों के आधार पर अब नए घरों के निर्माण के लिए नक्शे स्वीकृत किए जाएंगे।
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इसी साल 2 जुलाई को स्टिल्ट के साथ चार मंजिला घर बनाने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। अब मानक जारी होने के बाद घर बनाने के इच्छुक लोग नक्शा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
कॉलोनियों या सेक्टरों के लेआउट प्लान में स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन मंजिल के निर्माण का प्रावधान है। अगर वहां 10 मीटर चौड़ी सड़क है तो नए मानकों के तहत चार मंजिल के नक्शे पास किए जाएंगे। अगर पड़ोसी सहमति नहीं देता है तो क्या होगा? आवेदक को दोनों तरफ और पीछे बने मकानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
अगर पड़ोसी उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो उन्हें 1.8 मीटर जगह छोड़नी होगी। अगर तीनों प्लॉट खाली हैं तो प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं है। 250 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट में ही बेसमेंट का निर्माण किया जा सकता है। अगर पड़ोसी सहमत नहीं हैं तो बेसमेंट का निर्माण नहीं किया जा सकता।
ऐसे मिलेगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट गुरुग्राम में कई चार मंजिला इमारतें प्रतिबंध के बावजूद बनी हैं। इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी स्थिति स्पष्ट की है। मानक जारी होने के 60 दिन के अंदर बिल्डिंग रूल्स के तहत ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। डीटीपी कार्यालय इस बिल्डिंग का निरीक्षण करेगा। इस दौरान यह भी जांच की जाएगी कि इस बिल्डिंग में नक्शे का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।
स्टिल्ट पार्किंग में किसी तरह का निर्माण या कट आउट तो बंद नहीं किया गया है। नक्शे के लिए आवेदन करने के बाद मौके का निरीक्षण किया जाएगा
आवेदक को नक्शा स्वीकृत करवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद डीटीपी कार्यालय से एक अधिकारी इस प्लॉट का निरीक्षण करेगा। जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर ही नक्शे का आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।