Sarpanch Suspend: हरियाणा के पलवल में जिला उपायुक्त का बड़ा एक्शन, सरपंच को किया सस्पेंड, जाने वजह

Sarpanch Suspend: हरियाणा के पलवल में जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में पलवल जिले के सरपंच को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

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डीसी ने आदेश दिया है कि पंचायत का पूरा रिकॉर्ड, चल और अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तुरंत बहुमत पंच को सौंप दिया जाए और पंचायत की किसी भी बैठक में सरपंच (Sarpanch) को शामिल नहीं होना चाहिए।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, उपायुक्त के आदेश के बाद नंगला भीखू गांव के सरपंच केहर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर पंचायत की 704 वर्ग गज भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। जिसके संबंध में डीसी ने सरपंच केहर सिंह को हरियाणा पंचायत राज एक्टर की धारा 51 ए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

जिसका सरपंच ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद मार्च 2024 में एक निजी सुनवाई हुई। इसमें भी सरपंच के पास जमीन से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं था। जिसके चलते डीसी नेहा सिंह ने 26 जुलाई 2023 को सरपंच केहर सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

खबरों की मानें, तो डीसी ने बीडीओ को भी एक पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि उनके आदेश को तुरंत प्रभाव लागू किया जाएग। बीडीओ का कहना है कि सरपंच को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब वह पंचायत की ओर से होने वाली किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

 

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