Haryana BPL Family: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आवास नवीनीकरण में सहायता प्रदान करना है।
पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, अब इसमें सभी बीपीएल परिवार शामिल हैं। पहले इस योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है।
जरूरी शर्तें
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी पात्र हैं।
- किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो।
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार आईडी
- बीपीएल राशन कार्ड नंबर
- राशन पत्रिका
- एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- घर के साथ फोटो
- बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज
- मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण