Student Migration Certificate: हरियाणा में कॉलेज छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब छात्रों को आवेदन के सात दिन के अंदर की माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। अब छात्रों का बार-बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट के कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पडे़गे। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक को पांच दिनों के अंदर प्रोविजनल डिग्री जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग की चार सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है। इन सेवाओं में माइग्रेशन सर्टिफिकेट (Migration Certificate), प्रोविजनल डिग्री (Provisional Degree), विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (DMC) और ओरिजनल डिग्री (Orignal Degree) शामिल हैं।
सात दिन में मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट (Student will get Migration Certificate in Seven Days)
माइग्रेशन सर्टिफिकेट की लेकर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का काम यूनिवर्सिटी के सहायक रजिस्ट्रार की ओर से सात दिनों के अंदर पूरा किया जाना चाहिए।
10 दिन में मिलेगा विस्तृत अंक सर्टिफिकेट (DMC)
उच्चा शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर किसी छात्र को रिजल्ट घोषित होने के 30 दिनों के अंदर अपना विस्तृत अंक प्रमाणपत्र (DMC) नहीं मिलता तो परीक्षा नियंत्रक को 10 दिनों के भीतर DMC अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी।
आवेदन करने के बाद 10 दि में मिलेगी Original degree
वहीं अगर परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के अंदर छात्रों को मूल डिग्री (Original degree) नहीं मिलती तो परीक्षा नियंत्रक की ओर से 10 दिनों के अंदर डिग्री जारी करनी होगी।