इतने साल बाद किराएदार का हो जाता है मकान पर कब्जा, रेंट एग्रीमेंट करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
आजकल एक्स्ट्रा कमाई (extra income) के चक्कर में लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे देते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जरा-सी लापरवाही आपको आपकी ही संपत्ति (property) से बेदखल कर सकती है? अगर किरायेदार (tenant) लंबे समय तक आपकी संपत्ति में रह रहा है और आपने सही कानूनी प्रक्रिया (legal process) नहीं अपनाई तो वह आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमा सकता है।
12 साल तक किरायेदार रहा तो खतरा
लिमिटेशन ऐक्ट 1963 (Limitation Act 1963) के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति निजी संपत्ति (private property) पर 12 साल तक कब्जा बनाए रखता है और मालिक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई (legal action) नहीं करता तो वह व्यक्ति संपत्ति का हकदार बन सकता है। सरकारी संपत्तियों (government property) के मामले में यह सीमा 30 साल की होती है। इसे एडवर्स पजेशन (Adverse Possession) कहा जाता है।
एडवर्स पजेशन (Adverse Possession) क्या है?
एडवर्स पजेशन का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लगातार 12 साल तक कर रहा है और असली मालिक ने उसे रोकने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की तो वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन सकता है।
कैसे बचें इस खतरे से?
रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) जरूर बनवाएं
किरायेदार को घर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट (rent agreement) बनवाना अनिवार्य है। इसमें किराया समयसीमा और अन्य शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करें। इसे हर 11 महीने में रिन्यू (renew) करवाते रहें।
किराया नियमित रूप से लें
अगर किरायेदार नियमित रूप से किराया (rent) नहीं दे रहा है तो यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। किराए का भुगतान बैंक ट्रांसफर (bank transfer) या चेक के जरिए लें ताकि इसका रिकॉर्ड बना रहे।
प्रॉपर्टी पर नजर रखें
सालों तक किरायेदार को छोड़ देने की गलती न करें। समय-समय पर संपत्ति का निरीक्षण करें और देखें कि कहीं कोई अनधिकृत बदलाव तो नहीं किए गए हैं।
किरायेदार को ज्यादा समय तक न रहने दें
कानूनी दृष्टि से 11 साल से ज्यादा कोई भी किरायेदार रह जाता है तो वह संपत्ति पर हक जता सकता है। इसलिए समय-समय पर किरायेदार बदलते रहें।
किरायेदार को घर खाली कराने के कानूनी तरीके
बिजली-पानी का कनेक्शन न काटें - अगर किराएदार (tenant) किराया नहीं देता तो मकान मालिक बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काट सकता। ऐसा करना गैरकानूनी (illegal) है।
लिखित नोटिस भेजें - किरायेदार को घर खाली करने के लिए लिखित नोटिस (written notice) भेजें।
पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं - अगर किरायेदार बार-बार टालमटोल कर रहा है तो पुलिस (police) की मदद लें।
सिविल कोर्ट में केस करें - अगर किरायेदार फिर भी नहीं मानता तो सिविल कोर्ट (civil court) में केस दर्ज कर उसे कानूनी रूप से बाहर निकाला जा सकता है।