हरियाणा में इन लोगों की फैमिली आईडी होगी रद्द, सैनी सरकार ने कर दिया बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (Family ID) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब केवल उन्हीं परिवारों की परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) वैध रहेगा जो हरियाणा में निवास कर रहे हैं। यदि कोई परिवार राज्य से बाहर शिफ्ट हो जाता है या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका फैमिली आईडी स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला डेटा को सही बनाए रखने और पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फैमिली आईडी का डेटा किसी भी निजी या गैर-सरकारी संस्था के साथ साझा नहीं किया जाएगा, जिससे लोगों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित (Secure) रह सके।
क्यों रद्द होगी फैमिली आईडी?
हरियाणा सरकार का मानना है कि राज्य में लागू विभिन्न योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलना चाहिए, जो वास्तव में हरियाणा में निवास कर रहे हैं। यदि कोई परिवार स्थायी रूप से (Permanently) किसी अन्य राज्य में शिफ्ट हो जाता है, तो उनकी फैमिली आईडी को स्वतः ही सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
इसके अलावा, यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार के डेटाबेस से उस सदस्य की जानकारी हटा दी जाएगी, ताकि रिकॉर्ड अपडेटेड रहें। यह फैसला राज्य की योजनाओं को सही दिशा में लागू करने और पात्र लोगों तक (Eligible People) लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है।
सदस्य का नाम हटाने की प्रक्रिया
यदि परिवार का मुखिया चाहता है कि किसी सदस्य का नाम फैमिली आईडी से हटाया जाए, तो वह सरकारी पोर्टल (Government Portal) या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकता है। सरकार इस बदलाव को तुरंत प्रभाव से लागू करेगी, ताकि फैमिली आईडी का डेटा सही और पारदर्शी (Accurate and Transparent) बना रहे।
इसके लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में लॉगिन करना होगा और वहां से बदलाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
फैमिली आईडी दोबारा बनवाने की प्रक्रिया
अगर किसी कारणवश आपकी फैमिली आईडी रद्द हो गई है और आपको इसे दोबारा बनवाना है, तो इसके लिए दोबारा आवेदन (Re-Application) करना होगा।
इसके लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:
हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाएं।
फैमिली आईडी के पुनः आवेदन के विकल्प का चयन करें।
मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करें और इसकी प्राप्ति रसीद (Acknowledgment Receipt) लें।
इसके बाद सरकार द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और सत्यापन (Verification) पूरा होने के बाद नई फैमिली आईडी जारी कर दी जाएगी।
यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या आती है, तो नागरिक अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।