Haryana BPL Family: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण Yojna के तहत सभी BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
इस Yojna का उद्देश्य गरीब परिवारों को आवास नवीनीकरण में सहायता प्रदान करना है। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को दिया जाता था, अब इसमें सभी BPL परिवार शामिल हैं।
पहले इस Yojna के तहत 50,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है।
जरूरी शर्तें
Haryana का स्थायी निवासी होना चाहिए।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ BPL सूची में शामिल आवेदक भी पात्र हैं।
किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो।
आवश्यक दस्तावेज
परिवार आईडी
BPL राशन कार्ड नंबर
राशन कार्ड
एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक खाता संख्या
मोबाइल नंबर
घर के साथ फोटो
बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज
मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण