Haryana News: हरियाणा में बदल गया 50 साल पुराना नियम, अब सालों पहले बसी कॉलोनियों को सर्टिफिकेट जरूरत नहीं
हरियाणा सरकार ने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा में अब शहर और कस्बों में सालों पहली बसी कॉलोनियों को समापन प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है।
यह राहत उन्हें मिलेगा जिन्हें पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिला हुआ है। हरियाणा ने कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 50 साल पुराने नियम में बदलाव कर दिया है। विधि और विधायी विभाग ने सोमवार को हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन विधेयक की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
सरकार ने इस लिए किया ये संशोधन
यह विधेयक शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास औन विनियम न अधिनियम-1975 में संशोधन किया गया है। कॉलोनियों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने में तेजी लाने और पहले से बसी परियोजनाओं को समापन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सरकार ने यह संशोधन किया है।
नए सिरे से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं
जहां प्लॉटेड कॉलोनियों के अलावा दूसरी कॉलोनियों के मामले में सभी बिल्डिंग ब्लॉकों के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी कॉलोनियों के मामले में पूरे क्षेत्र के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है।
उन्हें अब नए सिरे से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जहां प्लाटेड कॉलोनियों के मामले में पूरे क्षेत्र के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, उन्हें अब नए सिरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।