HKEN NEWS: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) राज्य के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
हालाँकि, हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक आदेश ने निगम की भर्ती प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की ओर इशारा किया है। अदालत ने सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब निगम की पॉलिसी में बदलाव होने की संभावना है।
हाईकोर्ट का आदेश
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 21 नवंबर 2024 को सुनाए गए अंतरिम आदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होने वाली भर्तियों में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के आधार पर अंक देने पर रोक लगा दी है।
इस फैसले के अनुसार, उम्मीदवारों को इन दोनों मानदंडों के आधार पर कोई वेटेज नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालय के जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया।