Haryana Pension News: हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए शर्त रखी गई है कि ऐसी महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति के छात्रों को पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी और पिछड़े वर्ग को अधिकतम 20,000 रुपये (10,000 रुपये ट्यूशन शुल्क और 10,000 रुपये विकास शुल्क) छात्रवृत्ति दी जाएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए शर्त रखी गई है कि ऐसी महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए।
हरियाणा सरकार ने 12 जून, 2009 को जारी पिछले दिशा-निर्देशों में संशोधन करके स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहित बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन की पात्रता में शामिल किया है। विकलांग अविवाहित बेरोजगार बेटे भी पेंशन पाने के हकदार होंगे।
75 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटों को यह पेंशन मिलेगी। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं, तो उन्हें पेंशन में आनुपातिक हिस्सा मिलेगा।
मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का एक परिपत्र सभी संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों को भेजा गया है। यह सर्कुलर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर जारी किया गया है।
यह सेवा 800 शहरों में उपलब्ध होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के 50 हजार से अधिक पेंशनभोगियों को भारतीय स्टेट बैंक से पेंशन का भुगतान मिलता है। यह अभियान उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्रों और उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित बैंकों की शाखाओं में भी चलाया जाएगा।