Haryana Employees Salary: पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा के कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार हैं, भले ही वे इससे पहले रिटायर हो रहे हों। इससे रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को काफी राहत मिली है।
जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति पंकज जैन ने हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से दायर पांच याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और यह आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट में हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी ।
दरअसल, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि देती है। वर्तमान प्रथा की मानें, तो यदि कोई व्यक्ति 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है, तो वह 30 जून या 31 दिसंबर से पहले छह महीने की अवधि के लिए अर्जित वेतन वृद्धि का हकदार नहीं है।
हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, 1 जुलाई से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी या 31 दिसंबर से पहले काम करने वाले भी उस वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। जिसके वे हकदार थे। यदि उन्होंने उस तारीख तक काम किया है।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील संदीप गोयत ने एचसी के समक्ष बहस करते हुए कहा कि यह नियम संविधान के दायरे से बाहर है क्योंकि यह एक कर्मचारी को उसकी सेवा पूरी होने पर एक वेतन वृद्धि के लिए उपलब्ध अधिकार को इस आधार पर छीनने का प्रयास करता है।
उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि केवल 1 जुलाई से ली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 30 जून को सेवानिवृत्त होता है, तो वह उस वेतन वृद्धि का हकदार नहीं है जो उसने 30 जून से पहले छह महीने की अवधि के लिए अर्जित की है, वकील ने तर्क दिया था।