Haryana news : हरियाणा में आज शराब की दुकानें रहेगी बंद, धारा 163 रहेगी लागू

"haryana,

Haryana news : जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने आठ अक्टूबर को मतगणना के दिन जिला में धारा 163 के तहत शराब की बिक्री करने व परोसने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

ये आदेश मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार झज्जर जिला के क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री करने,

परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड के भागीदार होंगे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *