Aadhar Card Rule: अब आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के बदले नियमों से आवेदक परेशान हैं। जन्मतिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र और हाईस्कूल की मार्कशीट अनिवार्य कर दी गई है। वहीं पूरा नाम बदलवाने के लिए भारत सरकार की गजट प्रक्रिया से गुजरना होगा। 60 फीसदी बदलाव इसी के होते हैं। अभी तक प्रधान, विधायक या किसी पीसीएस अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र के जरिए बदलाव होता था। इसके साथ ही जन्मतिथि में बदलाव के लिए सिर्फ एक और नाम में बदलाव के लिए सिर्फ दो अवसर दिए जा रहे हैं। भारत सरकार और आधार कार्ड बनाने वाली निजी कंपनियों ने नाम की स्पेलिंग, पता और जन्मतिथि गलत फीड कर दी है।
कई ग्रामीणों के पते बदल दिए गए हैं। आधार पहचान बन गया तो सरकार ने सरकारी योजनाओं से लेकर बैंक अकाउंट, मोबाइल, पैन कार्ड आदि सभी को इससे जोड़ दिया। इसके बाद गलती सामने आई। लोग नाम और जन्मतिथि बदलवाने के लिए आधार सेवा केंद्र पहुंचने लगे। प्रधान का लेटर पैड, पड़ोसियों से पूछताछ, शपथ पत्र भी कानपुर जिले के आधार सेवा केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर अजय कुमार बताते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु वालों की जन्मतिथि बदलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और इससे अधिक आयु वाले पुरुष व महिलाओं के लिए फोटो युक्त हाईस्कूल की मार्कशीट का उपयोग संशोधन के लिए किया जाएगा। सरकारी सेवा में लगे लोग अपने पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन, हाईस्कूल पास न करने वाली महिला व पुरुषों की जन्मतिथि संशोधन में दिक्कत आ रही है। उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत आ रही है तो प्रधान के लेटर पैड के साथ पड़ोसियों से पूछताछ कर बनवा लिया जाएगा। शपथ पत्र बनाकर जमा करना होगा, इसके साथ माता-पिता का आधार कार्ड भी लगाना होगा। इतना ही नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे में उम्र प्रमाणित कराना भी जरूरी है, अगर इसे आधार कार्यालय में जमा करा दिया तो जन्मतिथि बदल जाएगी।