SC on Shambhu Border: अभी नहीं खोला जाएगा हरियाणा का शंभू बोर्डर, जानें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा

SC on Shambhu Border: हरियाणा के शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जिसमें कोर्ट ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। ऐसे में एक स्वतंत्र समिति के गठन किया जाए। जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा ताकि प्रदर्शनकारियों तक उनकी मांगों का समाधान निकाला जा सके।

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जानकारी के मुताबिक,  न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक “तटस्थ अंपायर” की जरूरत है, जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  “आपको किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। वरना वे दिल्ली क्यों आना चाहेंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं और इसके बावजूद किसानों में विश्वास की कमी है। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां भी शामिल रहे।

 

 

कोर्ट ने आगे कहा कि एक हफ्ते के भीतर उचित निर्देश दिए जाएं। तब तक शंभू सीमा पर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पक्षों को स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने दें।

 

 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर एक हफ्ते के भीतर बैरिकेड हटाने के लिए कहा गया था, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

 

 

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