हरियाणा में ये अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, सीएम सैनी ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर

Haryana News: हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों को एक और खुशखबरी देने की तैयारी में है। शहर में अब अवैध कॉलोनियाँ वैध होगी। इसको लेकर शहरी निकाय विभाग ने प्रस्ताव पास कर दिया है।

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एनडीसी प्राप्त कर करवा सकेंगे रजिस्ट्री

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा के प्रस्तावों पर फाइनल मुहर लगा दी है, जिससे शहरी निकायों की पुरानी सीमा में एनडीसी (नॉन ड्यूलिजेशन सर्टिफिकेट) का सरलीकरण हो गया है। अब इन सीमाओं में आने वाली प्रॉपर्टीज के लिए एनडीसी प्राप्त करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी और वे आसानी से एनडीसी प्राप्त करके तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं।

अगले सप्ताह तक तहसीलदारों के कंप्यूटरों में पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए निकाय विभाग के अधिकारी काम में जुटे हुए हैं। अब शहरों में सिर्फ 7ए के तहत आने वाली निकायों की पुरानी सीमा के बाहर की अवैध कालोनियों में ही एनडीसी का झंझट रहेगा।

लाल डोर क्षेत्र में शुरू हुई रजिस्ट्री 

शहरी निकाय विभाग ने पुरानी सीमा के अंदर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है, जिससे उनकी रजिस्ट्री करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कॉलोनियां भी शामिल हैं। एचएसवीपी सेक्टर के साथ लगते एरिया और लाल डोरा क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है।

पुराने शहर में डिवेलपमेंट चार्ज माफ किया जा चुका है और पुराने हाउस टैक्स में 15 फीसदी की छूट दी गई है। शहरी निकाय विभाग के पास प्रदेश के विभिन्न शहरों से करीब 2500 कॉलोनियों को नियमित कालोनियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए डाटा आया है।

अब तक 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चयनित कर लिया गया है, और अन्य कॉलोनियों के लिए विभागीय प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए गए हैं।

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