Haryana Pension Scheme: हरियाणा में सैनी सरकार ने इन लोगों को राहत देने का काम किया है। बता दे की सरकार ने थैलेसीमिया (Thalassemia) और हीमोफीलिया (Hemophilia) बीमारी से ग्रस्त लोगों को अब महीने की पेंशन देने वाली है। सरकार ने ऐसे मरीजों को प्रति माह 3 हजार पेंशन देने की घोषणा की है।
इन लोगों को मिलेगा लाभ
अधिक जानकारी के लिए बता दे की 3 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवार के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में इस आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। 18 साल से अधिक उम्र के मरीज विकलांग पेंशन (Disability Pension) के पात्र होंगे।
अधिसूचना की गई जारी
अधिक जानकारी के लिए बता दे की 2024 के पहले महीने में हरियाणा के पूर्व मंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी थी।
अब सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने “हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016” में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।
हरियाणा का होना चाहिए निवासी
प्रदेश में थैलेसीमिया के 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं। सभी 2083 रोगियों को साल में कुल साढ़े 7 करोड़ रुपये की पेंशन दी जाएगी। वहीं पेंशन का लाभ उठाने वाला मरीज हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो।