Haryana News: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 साल से शामलात जमीन पर 500 वर्ग गज तक के मकान बनाकर रहने वाले ग्रामीणों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसी के साथ 20 साल से खेती कर रहे किसानों को भी जमीन उनके नाम पर की जाएगी। ग्रामीणों और किसानों को जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए बाजार मूल्य के आधार पर कीमत चुकानी होगी।
शामलात जमीन वह होती है, जो ग्राम पंचायत या समुदाय के उपयोग के लिए आरक्षित होती है और निजी स्वामित्व में नहीं होती। हरियाणा विधानसभा में ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक-2024 पारित हुआ।
यह फैसला 5 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया था। 12 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दी गई। जो परिवार 31 मार्च 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक का घर बना चुके हैं, उनके निर्माण को वैध माना जाएगा।