Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, इन चीजों पर रहेगी पूर्णतय पाबंदी, जानिये क्या है वजह ?

Haryana: संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए प्रस्तावित मार्च का आह्वान किया है।

जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने दिल्ली की ओर किसानों के मार्च को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का कोई भी गैरकानूनी जमावड़ा, पैदल, वाहनों या ट्रैक्टर-ट्रॉलियों या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस/प्रदर्शन निकालने,कोई भी व्यक्ति या समूह पैदल या वाहन (कार/ट्रक/ट्रैक्टर/ट्रॉली/दो पहिया वाहन, संशोधित ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा, अर्थमूवर/एक्सकेवेटर/ब्रेकर आदि) के साथ सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भिडऩा जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो, पर रोक रहेगी।

इसी प्रकार आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडे (झंडे के साथ डंडे), बरछा, कुल्हाड़ी, जालियां, फरसा, गंडासी, भाला, रॉड, हॉकी या किसी अन्य वस्तु जो ईंटों और पत्थरों के टुकड़ों आदि सहित अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल होती हो,

दहनशील/विस्फोटक सामग्री, उपकरणों/मशीनों सहित चेन आदि के उपयोग, वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों आदि पर लगे डीजे या लाउडस्पीकर के माध्यम से भड़काऊ संगीत बजाना या प्रचार करने आदि पर रोक रहेगी। Haryana Breaking News

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा व दिव्यांग जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते उन्हें लाठी रखने की छूट रहेगी।

इसी प्रकार सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक परंपरा अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Haryana Breaking News

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