Haryana Kaushal Rozgar Nigam: हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दे की हरियाणा में HKRN (एचकेआरएनएल) के तहत अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियां जांच के घेरे में आ गई हैं।
HKRN भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक 15 नवंबर को लॉन्च किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य सचिव बनाम उमा देवी नामक मामले का फैसला करते हुए सार्वजनिक रोजगार में तदर्थ प्रणाली को जारी रखने में राज्यों की कार्रवाई की निंदा की थी।
याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने एचकेआरएन के माध्यम से लाखों स्वीकृत पदों को भरने का निर्णय लिया है और प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) जूनियर इंजीनियर (जेई) फोरमैन, लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर और स्टाफ नर्स आदि सहित विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
कोर्ट ने मुख्य सचिव और CEO से माँगा जवाब
हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और एचकेआरएनएल के सह अध्यक्ष विवेक जोशी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित खत्री को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय बार-बार सार्वजनिक रोजगार में तदर्थवाद को रोकने के लिए निर्देश जारी कर रहा है, ताकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक पदों को भरा जा सके।