हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, नए ऐलान से इन लोगों के कटेंगे कनेक्शन
हरियाणा में बिजली विभाग (Electricity Department) ने सख्त निर्णय लेते हुए उन उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसने का फैसला किया है जिन्होंने एक से अधिक बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) ले रखे हैं। बिजली निगम (Power Corporation) के अनुसार ऐसे सभी उपभोक्ताओं की पहचान की जाएगी और अतिरिक्त कनेक्शन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
प्रदेश में खासकर बड़े शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और पानीपत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल (Electricity Bill) को कम करने के लिए अलग-अलग नाम से कई कनेक्शन ले रखे हैं।
अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है और जल्द ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली निगम को हो रहा था भारी नुकसान
बिजली विभाग का कहना है कि राज्य में कई उपभोक्ता 2 किलोवाट (Kilowatt) तक के कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एक से अधिक कनेक्शन ले रहे थे।
हरियाणा सरकार ने छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 100 यूनिट तक खपत करने वालों से न्यूनतम मासिक शुल्क (Minimum Monthly Charge) नहीं लेने का फैसला किया था लेकिन कई लोगों ने इस नियम का दुरुपयोग किया।
अब विभाग ने इस गड़बड़ी पर रोक लगाने का फैसला किया है। बिजली निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया हमने पूरे प्रदेश में सर्वे शुरू कर दिया है। जल्द ही सभी अवैध रूप से लिए गए अतिरिक्त बिजली कनेक्शनों की पहचान की जाएगी और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई होगी।
कैसे होगी कार्रवाई?
बिजली विभाग द्वारा लागू की जा रही इस सख्ती के तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे—
सर्वे और जांच:
प्रत्येक उपभोक्ता के नाम, पते और अन्य विवरणों का विश्लेषण किया जाएगा।
जिन उपभोक्ताओं ने एक ही घर में अलग-अलग कनेक्शन ले रखे हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा।
विभाग के अधिकारियों द्वारा फील्ड सर्वे (Field Survey) किया जाएगा।
अतिरिक्त कनेक्शन रद्द:
जिन उपभोक्ताओं के नाम पर एक से अधिक कनेक्शन पाए जाएंगे उनके अतिरिक्त कनेक्शन तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे।
केवल एक कनेक्शन ही जारी रहेगा।
जुर्माना और कानूनी कार्रवाई:
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना (Penalty) लगाया जाएगा।
गंभीर मामलों में बिजली चोरी (Electricity Theft) का केस दर्ज हो सकता है।
कौन होंगे प्रभावित?
बिजली विभाग के इस नए नियम का असर खासकर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्होंने—
एक ही घर में अलग-अलग नामों पर कनेक्शन लिया हुआ है।
फ्लैट या प्लॉट के अलग-अलग हिस्सों में बिजली के कई कनेक्शन लिए हैं।
किराएदारों (Tenants) के नाम पर अलग कनेक्शन लेकर खुद उसका उपयोग कर रहे हैं।
दुकानों या ऑफिस (Office) में दो से अधिक कनेक्शन ले रखे हैं।
बिजली निगम ने क्यों लिया यह फैसला?
हरियाणा बिजली निगम को लंबे समय से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कई लोग सरकारी छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। 100 यूनिट से कम खपत करने वालों को न्यूनतम मासिक शुल्क से छूट दी गई थी लेकिन कई उपभोक्ताओं ने अपने ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर नए कनेक्शन लेकर इस योजना का फायदा उठाना शुरू कर दिया।
अब जब बिजली विभाग को करोड़ों रुपये के नुकसान का अंदेशा हुआ तो सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। इससे बिजली चोरी और अनावश्यक सब्सिडी (Subsidy Misuse) को रोका जा सकेगा।