Haryana News: हरियाणा सरकार ने c और d कर्मचारियों के लिए लिया बड़ा फैसला! जानें क्या है पूरी खबर
हरियाणा सरकार ने c और d श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत पांच साल से कम अनुभव वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के बाद अब उन कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जो नए स्थायी कर्मचारियों के कारण हटाए गए हैं।
कर्मचारी संगठन का विरोध:
नए स्थायी कर्मचारियों के भर्ती होने के बाद पांच साल से कम अनुभव वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाया गया, जिसके बाद कर्मचारी संगठन आक्रामक हो गए हैं।
जानकारी की मांग:
राज्य सरकार ने मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों से यह जानकारी मांगी है कि कितने अनुबंध कर्मचारी नए कर्मचारियों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त किए गए हैं।
सुरक्षा वाला कानून:
हाल ही में हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 लागू किया गया है, जिसके तहत पांच साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित कर दी गई हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
सरकार ने यह भी पूछा है कि क्या आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जिन पदों पर अनुबंध कर्मचारी काम कर रहे थे, उनके लिए HSSC या HPSC को कोई भर्ती प्रस्ताव भेजा गया है।
इस फैसले के बाद, कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, लेकिन अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों के लिए क्या कदम उठाती है और क्या उनके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं।