Haryana Bijli Bill Mafi: हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, अब बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट, नहीं देना पड़ेगा सरचार्ज

हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, अब बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट

Haryana Bijli Bill Mafi: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना 2024 शुरू कर दी है। इस योजना का फायदा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके बिजली बिल 31 दिसंबर, 2023 तक बकाया थे और अब तक भी बकाया हैं। यह योजना कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है।

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जानकारी के मुताबिक, हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने यह जानकारी दी है। जिसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा।

एक मुश्त राशि जमा कराने पर मिलेगी 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले 3 मासिक /द्विमासिक बिलों के साथ किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

बिल नहीं जमा कराने पर स्कीम से बाहर होंगे उपभोक्ता

डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज निर्धारित किस्तों और आगामी 3 मासिक / द्विमासिक बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें और आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा।

गलत बिल भी होंगे ठीक

उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे फ्रीज किया गया सरचार्ज निर्धारित करते और आगामी तीन और दो माह के बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ होगा। उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्ते उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा।

इन उपभोक्ताओं को फिर से लेनाा होगा कनेक्शन

कटे हुए बिजली कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कर दिया जाएगा, बशर्ते
कि कटा हुआ कनेक्शन छः महीने से पुराना न हो। छः माह से अधिक कटे हुए कनेक्शनों के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा।

 

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