Bhiwani Board Exam: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.इल.इडी) की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी के हैं। आदेशों के अनुसार जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में पाबंदियां रहेंगी।
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि 30 जुलाई से 22 अगस्त के मध्य परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं,
जिसके तहत झज्जर जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।
आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटो स्टेट की दुकान परीक्षाओं के समय बंद रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश परीक्षार्थियों ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि जो भी जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।