Haryana News: हरियाणा कैबिनेट की बैठक कच्चे कर्मचारियों को लेकर हुआ ये फैसला! जाने जल्दी

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Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि इस बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 20 एजेंडे मंजूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा।

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किसानों से नहीं लिया जाएगा आबियाना

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आबियाना को बेकार करने का फैसला लिया गया है। अब राज्य के किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। उन्होंने किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपये माफ करने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से आबियाना जमा कराने के लिए नोटिस भेजे गए थे। सरकार उन्हें भी वापस लेगी। जिस किसान ने 1 अप्रैल के बाद आबियाना जमा कराया है, उसे वापस दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के 4300 गांवों के किसानों को फायदा होगा।

अग्निवीरों के लिए आरक्षण

उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को ग्रुप सी की पात्रता परीक्षा में छूट मिलेगी। साथ ही भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को राज्य सरकार 60 हजार रुपये की सब्सिडी देगी, यदि वे अग्निवीरों को 30 हजार मासिक वेतन देते हैं। सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। ग्रुप बी में दो और ग्रुप सी में 12 को नौकरी मिलेगी।

इन फैसलों को मंजूरी

सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने के लिए मापदंड के प्रस्ताव को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा ढोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकरिदार (स्वामित्व अधिकार प्रदान करना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

अधिनियम में संशोधन के बाद ढोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकरिदार या उनके उत्तराधिकारी, जिनकी 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, अब कभी भी मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी

सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त भरने में आसानी होगी। आज कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है।

अस्थायी कर्मचारियों को झटका

हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कर्मचारियों को स्थायी करने को लेकर कैबिनेट बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। सीएम नायब सैनी इस बैठक में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सरकार ने अधिकारियों से अस्थायी कर्मचारियों को लेकर नीति बनाने को कहा। सरकार अभी काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

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