Haryana News : हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक्ट लाकर अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित की जाएगी।
आउटसोर्सिंग और एचकेआरएन के तहत लगे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को वेतनमान का मूल वेतन मिलेगा। सरकार की इस नीति के तहत अस्थायी कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी दिया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जो नीति ला रही है, उसमें 50 हजार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रायोजित कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये कर्मचारी होंगे नीति में शामिल सरकार की इस नीति का लाभ 5 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा।
उन्हें न्यूनतम वेतनमान का 5% अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह 8 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से 10% अधिक वेतन मिलेगा और इससे अधिक समय तक काम करने वालों को न्यूनतम वेतनमान से 15% अधिक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट की बैठक होगी।