Ration Depot Holder License: हरियाणा में राशन डिपो होल्डर लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, ये है पूरी प्रक्रिया

Ration Depot Holder License

Ration Depot Holder License: भारत सरकार गरीब लोगों को राशन डिपो के जरिए राशन देती है। राशन डिपो होल्डर 1,80,000 रुपये सालाना आय से कम कमाने वाले लोगों को राशन वितरण करने का काम करते हैं।

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खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने हरियाणा में राशन डिपो होल्डर (Ration Depot Holder In Haryana) के लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी हरियाणा वासी नया राशन डिपो होल्डर बनना चाहता है, वह आवेदन करके लाइसेंस सरकार से प्राप्त कर सकता है।

आवेदन के लिए योग्यता (Qualifications)

आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। आवेदक को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो वह आवेदन नहीं कर सकता।

आवेदनकर्ता की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदनकर्ता को अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से नए राशन डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 8 अगस्त को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. फैमिली आईडी
  4. हरियाणा का स्थाई निवासी सर्टिफिकेट
  5. शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज
  6. लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के 30 दिन बाद आवेदक को राशन डिपो का लाइसेंस मिल जाएगा। उससे पहले विभाग द्वारा उनके दस्तावेज की जांच की जाएगी।

अगर आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, तो वह जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार, इच्छुक उम्मीदवार अपने दस्तावेज तैयार कर 8 अगस्त से पहले आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा में राशन डिपो होल्डर बन सकते हैं।

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