Mukhyamantri Awas Yojana Haryana: हरियाणा की सैनी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना को लेकर भी अहम बदलाव किए है। इसके तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले भूमिहीन गरीब लोगों को राज्य सरकार 50 से 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित करेगी।
सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन को मंजूरी मिली है। जिसका उद्देश्य परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास की जरूरतों को पूरा करना है। शहरों में अब 50-50 गज के प्लाट दिए जाएंगे, जबकि सामान्य गांवों में 100-100 गज के प्लाट आंवटित किए जाएंगे।
इस योजना के तहत नायब सिंह सैनी सरकार अपने सरकारी खजाने से पंचायतों से इन प्लाटों के लिए जमीन खरीदेगी और गरीब लोगों को प्लाट देगी। वहीं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की संशोधित नीति के तहत जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लाट मिला है, उन्हें भुगतान करने के लिए ज्यादा समय सीमा दी गई है।
ऐसे कर सकेंगे प्लॉट की कीमत का भुगतान
-योजना में संसोधन होने के बाद से 10 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलाटमेंट लेटर मिलने के दो महीने बाद तक जमा करा सकेंगे।
– वहीं शेष बचे 80 हजार रुपये की राशि प्लाट का एलओआइ जारी होने की तिथि से 3 साल में मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी।
पहले कैसे किया जाता था भुगतान
बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में राज्य सरकार की ओर एक लाख रुपए में प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। इसके 10 हजार रुपये जब जमा होते है, तब प्लॉट के लिए आवेदन किया जाता है। इसके बाद जब प्लांट अलाट हो जाता है तो आवेदक को एक माह में 10 हजार रुपये की दूसरी किस्त देनी होती है और बाकी के 80 हजार रुपयों का भुगतान 6 किस्तों में करना होता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा।