Income Tax Return: 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकेंगे ITR, यहां जानें तरीका

Income Tax Return: अगर आप भी टैक्स फाइल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। पिछले साल 31 जुलाई तक साढ़े 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था। इस बार भी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते है तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग बिना जुर्माना चुकाए भी 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

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1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना

इनकम टैक्स विभाग की ओर से कुछ लोगों को 31 जुलाई के बाद तक आईटीआर फाइल करने की सुविधा दी जाती है। लेकिन अगर आप सैलरीड क्लास से जुड़े हैं तो आपके 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना जरुरी है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपके 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वालों को 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

 

 

31 जुलाई के बाद कौन फाइल कर सकता है आईटीआर?

बिजनेसमैन के लिए हर साल आईटीआर फाइल करने की तारीख अलग होती है। इन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है। उनको आयकर विभाग की तरफ से तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें।

 

31 अक्टूबर के बाद भी आईटीआर फाइल करने की सुव‍िधा?

कुछ खास तरह के लेनदेन के लिए भी आईटीआर फाइल करने में छूट म‍िलती है। अगर किसी ब‍िजनेस को अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करनी होती है तो ऐसे व्यापार को आईटीआर फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। ऐसे लोग 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के अलावा कुछ तरह के घरेलू लेनदेन में भी ऐसी छूट दी जाती है।

 

 

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