PM Mudra Loan: केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेगा 20 लाख रुपये तक का लोन

PM Mudra Loan: केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेगा 20 लाख रुपये तक का लोन

PM Mudra Loan : केंद्र सरकार ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए मुद्रा लोन योजना को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है. पहले मुद्रा लोन की सीमा सिर्फ 10 लाख रुपये थी. हालांकि, 20 लाख रुपये का लोन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पहले लिए गए 10 लाख रुपये के लोन को समय पर चुका दिया हो.

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केंद्र सरकार की ओर से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है, इसके तहत अब मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. अभी तक मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये थी. इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को 20 लाख रुपये का लोन मिलेगा जिन्होंने पहले 10 लाख रुपये का लोन लिया है और उसे चुका दिया है. केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है.

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत किसी भी बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई आदि के नजदीकी शाखा कार्यालय से मुद्रा लोन लिया जा सकता है। साथ ही उद्यमीमित्र पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है। बैंक लोन जारी करने के लिए भी नई व्यवस्था बनाई जा रही है।

साथ ही व्यापारियों के प्लेटफॉर्म में खरीदारों को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत टर्नओवर की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की जाएगी। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि इन योजनाओं से छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी।

साथ ही एमएसएमई की रफ्तार भी बढ़ेगी। इन्हें मिलेगी मदद एमएसएमई के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके तहत 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित की जानी है। उद्यमियों का कहना है कि इससे छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को काफी राहत मिलेगी।

45 दिन में करना होगा भुगतान, नहीं तो आय में जुड़ेगा आयकर अधिनियम की धारा 43बी (एच) के अनुसार, यदि कोई बड़ी कंपनी किसी एमएसएमई को समय पर भुगतान नहीं करती है, तो लिखित समझौते की स्थिति में वह 45 दिन के भीतर उस खर्च को अपनी कर योग्य आय से नहीं घटा पाएगी।

यानी वह राशि उसकी आय में जुड़ जाएगी। रविवार से बदल जाएंगे जीएसटी नियम जीएसटी करदाताओं के लिए एक सितंबर से नया नियम लागू हो गया है। नए नियम के तहत करदाताओं को रजिस्ट्रेशन कराने के 30 दिन के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

यदि करदाता ऐसा नहीं करते हैं, तो वे जीएसटीआर-1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जीएसटी चोरों पर लगाम लगाना है। वर्तमान में जीएसटी की ओर से कर चोरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

 

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